विशेष आवश्यकता वाले छात्र (CWSN): चिंहांकन, सहायता, ट्रैकिंग प्रबंधन

विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 विकलांग बच्चों को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक उचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा तक पहुँच प्रदान करता है। विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को कई तरह के हस्तक्षेपों के माध्यम से पूरा किया जाना है।
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत राज्य को 6-14 वर्ष के सभी बच्चों द्वारा अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना सुनिश्चित करना आवश्यक है। अधिनियम के अनुसार सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि वंचित समूह के बच्चों के साथ भेदभाव न किया जाए और उन्हें किसी भी आधार पर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने और पूरी करने से न रोका जाए। एसएसए योजना एक समानता आधारित दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देती है जो विशेष जरूरतों वाले बच्चों सहित वंचित सामाजिक समूहों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करती है।
मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने व्यक्तिगत अनुवर्ती सुनिश्चित करने के लिए सीडब्ल्यूएसएन को प्रदान की जा रही सहायता की ट्रैकिंग के लिए आईसीटी का उपयोग करने की पहल की है।

  • नि:शक्तता अधिनियम-1995
  • नि:शक्तता त्वरित पहचान एवं निवारण संबंधी अधिनियम
  • The Rights of Persons with Disabilities Bill, 2011
  • National Legal Services Authority Scheme, 2010
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